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झारखण्ड सरकार

डीएमएफटी परिचय

अधिनियम, नियम एवं दिशानिर्देश

वे कानून, नियम और दिशानिर्देश जो तय करते हैं कि खनन की राशि प्रभावित लोगों तक कैसे पहुँचे।

अंतिम अद्यतन: 12 Sep 2026

विधिक ढाँचा, क्रमवार

  1. 1957

    खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियम

    भारत में खनिज रियायतों का केंद्रीय कानून। खनिजों पर रॉयल्टी धारा 9 के अंतर्गत ली जाती है।

  2. 2015

    एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015: धारा 9ख अधिनियम

    राज्य सरकार को हर खनन प्रभावित जिले में अलाभकारी ट्रस्ट के रूप में जिला खनिज फाउंडेशन गठित करने और पट्टाधारकों को उसमें अंशदान देने का प्रावधान।

  3. 2015

    एमएमडीआर (डीएमएफ अंशदान) नियम, 2015 केंद्रीय नियम

    अंशदान तय: 12 जनवरी 2015 से पहले के पट्टों के लिए रॉयल्टी का 30% और उसके बाद नीलाम पट्टों के लिए 10%।

  4. 2015

    प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) योजना

    धारा 20क के तहत खान मंत्रालय के निर्देश कि डीएमएफ राशि का उपयोग कैसे हो।

  5. 2016

    झारखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2016 राज्य नियम

    शासी परिषद और प्रबंधन समिति की संरचना, उनकी शक्तियों और निधि प्रबंधन के लिए राज्य नियमावली।

  6. 2024

    संशोधित PMKKKY दिशानिर्देश, 2024 दिशानिर्देश

    अद्यतन क्षेत्र एवं सीमाएँ, अनिवार्य वार्षिक एवं परिप्रेक्ष्य योजना, हर डीएमएफ की सार्वजनिक वेबसाइट और सशक्त अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण।

पट्टाधारक कितना देते हैं

अंशदान निकाले गए खनिज पर दी गई रॉयल्टी का प्रतिशत है, जो रॉयल्टी के साथ ही जमा होता है।

12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए खनन पट्टे

रॉयल्टी का

12 जनवरी 2015 या उसके बाद नीलामी से दिए गए पट्टे

रॉयल्टी का

लघु खनिज खदान पट्टे (राज्य द्वारा अधिसूचित)

रॉयल्टी का

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सामग्री का स्वामित्व एवं रखरखाव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जामताड़ा द्वारा।