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झारखण्ड सरकार

डीएमएफटी परिचय

ट्रस्ट का गठन

ट्रस्ट का गठन कैसे हुआ, इसे कौन चलाता है और इसे किन नियमों का पालन करना होता है।

अंतिम अद्यतन: 12 Sep 2026

मुख्य तथ्य

नाम
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जामताड़ा
गठन का आधार
धारा 9ख, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 एवं झारखण्ड डीएमएफटी नियमावली, 2016
विधिक स्थिति
अलाभकारी ट्रस्ट, पंजीकृत
अध्यक्ष
उपायुक्त, जामताड़ा
सदस्य सचिव
जिला खनन पदाधिकारी, जामताड़ा
पंजीकृत कार्यालय
समाहरणालय, जामताड़ा, झारखण्ड 815351
कार्यक्षेत्र
जामताड़ा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र (6 प्रखंड)
पैन / बैंक खाता
अलग पैन; अनुसूचित बैंक में समर्पित बचत खाता

ट्रस्ट की संरचना

निर्णय शासी परिषद से गाँव तक जाते हैं और प्रतिवेदन वापस ऊपर आते हैं।

शासी परिषद प्रबंधन समिति

  1. शासी परिषद अध्यक्ष: उपायुक्त। योजनाएँ, बजट और वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत करती है।
  2. प्रबंधन समिति स्वीकृत योजना के भीतर कार्य स्वीकृत करती है और हर तिमाही प्रगति की समीक्षा करती है।
  3. कार्यकारी एजेंसियाँ पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण कार्य आदि विभाग कार्य करते हैं।
  4. प्रभावित गाँवों की ग्राम सभाएँ लाभार्थियों की पहचान, कार्यों का प्रस्ताव और सामाजिक अंकेक्षण।

ट्रस्ट विलेख के मुख्य प्रावधान

1 ट्रस्ट के उद्देश्य

राज्य सरकार और PMKKKY दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित रीति से खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना।

2 निधि के स्रोत

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खनन पट्टाधारकों का अंशदान: 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 30% और उसके बाद नीलाम पट्टों के लिए 10%।

निधि पर अर्जित ब्याज तथा शासी परिषद द्वारा स्वीकार कोई अनुदान या दान।

3 निधि का उपयोग

कम से कम 70% उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों पर और अधिकतम 30% अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों पर। प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय वार्षिक प्राप्ति के 5% तक सीमित।

जब तक दिशानिर्देश अनुमति न दें, निधि का उपयोग किसी सरकारी विभाग की नियमित ज़िम्मेदारी वाले कार्यों पर नहीं होगा।

4 बैठकें एवं कोरम

शासी परिषद वर्ष में कम से कम दो बार और प्रबंधन समिति हर तिमाही कम से कम एक बार बैठक करती है। एक-तिहाई सदस्य कोरम बनाते हैं।

5 लेखा एवं अंकेक्षण

लेखे उपार्जन आधार पर रखे जाते हैं और हर वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित होते हैं। अंकेक्षित लेखे और वार्षिक प्रतिवेदन शासी परिषद के समक्ष रखे जाते हैं और इस वेबसाइट पर प्रकाशित होते हैं।

6 पारदर्शिता

ट्रस्ट अपनी वेबसाइट पर लाभार्थियों, कार्यों, प्राप्त और खर्च राशि, बैठकों की कार्यवाही और कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रकाशित करता है तथा इन्हें ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित करता है।

दस्तावेज़

सामग्री का स्वामित्व एवं रखरखाव जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जामताड़ा द्वारा।